बिलासपुर में 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक सम्पूर्ण जिला कंटेनमेन्ट जोन घोषित, सीमायें रहेंगीं सील
बिलासपुर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सम्पूर्ण बिलासपुर जिले को 14 अप्रैल की सुबह 6 बजे से लेकर 21 अप्रैल की रात्रि 12 बजे तक कंटेनमेन्ट जोन घोषित किया गया है। इस अवधि में जिले की सभी सीमायें पूरी तरह सील रहेंगीं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. सारांश मित्तर द्वारा जारी आदेशानुसार कंटेनमेंन्ट जोन में इस अवधि में मेडिकल दुकानों को निर्धारित समय पर खोलने की अनुमति रहेगी। मेडिकल दुकान संचालक दवाई की होम डिलीवरी देने को प्राथमिकता देंगे।
पेट्रोल पंप संचालकों को केवल शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, अस्पताल एवं मेडिकल इमरजेंसी से सम्बन्धित निजी वाहन, एम्बुलेंस, एटीएम कैश वैन, एलपीजी परिवहन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अन्तर्राज्जीय बस-स्टैंड से संचालित ऑटो, टैक्सी, विधि मान्य ई पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड, कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी एवं उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडिया कर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रुकते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले वाहनों को पीओएल प्रदान किया जायेगा।
अन्य वाहनों के लिये पीओएल प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अत्यावश्यक परिवहन से सम्बद्ध वाहनों हेतु नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर स्थित ऑटो मोबाइल रिपेयर शॉप, ऑटो पार्ट्स, गैरेज, टायर पंचर की दुकानें तथा ढाबा, रेस्टोरेंट (केवल टेक अवे), तथा नगरीय क्षेत्र के भीतर शासकीय कार्यों एवं आवश्यक सामग्रियों के विक्रय की दुकानें (यथा, अंतिम संस्कार से सम्बन्धित दुकानें), सीमित संख्या में सम्बन्धित अनुविभागीय दंडाधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर संचालित की जा सकेंगीं। दूध विक्रय हेतु केवल दुकान या पार्लर के सामने तथा पेट शॉप, पशुओं को केवल चारा देने हेतु निर्धारित समय सुबह 6 बजे से 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से 6.30 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क के निर्देशों का पालन करते हुए खोलने की अनुमति रहेगी। एलपीजी गैस सिलेंडर की एजेंसियां केवल टेलिफोनिक या ऑनलाइन ऑर्डर लेंगे।
औद्योगिक संस्थानों एवं शासकीय निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन एवं निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। किन्तु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण किये जा रहे सड़क निर्माण एवं तिफरा रेलवे ओवरब्रिज पर किया जा रहा निर्माण कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। अनवरत उत्पादन अपनाने वाले जिले में स्थित औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री, सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाइजर एवं खान, कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों का पालन करते हुए संचालित होंगे। इस अवधि में सम्पूर्ण जिला अंतर्गत संचालित शराब दुकानें बंद रहेंगीं। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिये बंद रहेंगे।
विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में आयोजित करने की शर्त के साथ अधिकतम 20 की संख्या में अनुमति दी जायेगी। होटलों में रुके हुए अतिथियों को डाइनिंग सेवायें केवल रूम सर्विस के माध्यम से उपलब्ध होंगीं। इस अवधि में जिले के अंतर्गत सभी शासकीय, सार्वजनिक, अर्ध सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय तथा बैंक बंद रहेंगे। टेलीकॉम, पोस्टल सेवायें, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, रैक प्वाइंट व लोडिंग, अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री का थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन, वेयर हाउस गोदाम से उचित मूल्यों की दुकानों में खाद्यान्न परिवहन को अनुमति रहेगी। इसके अतिरिक्त ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत परिवहन का कार्य कर रहे हों, उन्हें छूट रहेगी। ई कामर्स के माध्यम से आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति पूर्ववत रहेगी।
कोविड संक्रमण की रोकथाम हेतु जिले में सभी सेवाएं जारी रहेगी। इनमें कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आइसोलेशन, दवाई वितरण शामिल हैं। इस कार्य में संलग्न सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति पहले के अनुसार अनिवार्य रहेगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्व अनुसार संचालित रहेंगे।
शासन से अनुमति प्राप्त सभी परीक्षाओं को छोड़कर अन्य सभी शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी।
जिले के सभी अस्पताल एवं एटीएम चालू रहेंगे। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आयोजन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
अपरिहार्य कारणों से शहर से जिले से बाहर जाने वालों को ई पास के माध्यम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। प्रतियोगी एवं अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिये उनका एडमिट कार्ड, रेलवे, पोस्टल, टेलीकॉम एवं एयरपोर्ट संचालन, रख-रखाव कार्य या हॉस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों, चिकित्सकों का आईडी कार्ड, ई पास के रूप में मान्य होगा। आवश्यक परिस्थिति में सम्बन्धित अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा पास जारी किये जायेंगे।
कोविड-19 टीकाकरण हेतु सभी गतिविधियां यथा पंजीयन, परिवहन तथा टीकाकरण प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। कोविड-19 टीकाकरण एवं जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड, विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र, अस्पताल, पैथोलॉजी लैब आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण प्रतिबंधित रहेगा।
आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहन में ड्राइवर सहित अधिकतम चार, ऑटो रिक्शा में ड्राइवर सहित अधिकतम तीन तथा दो पहिया वाहनों में अधिकतम दो व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति रहेगी।
रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल आवागमन हेतु आटो, टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी, किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जब्त करते हुए चालानी एवं अन्य कार्रवाई की जायेगी।
मीडिया कर्मी यथा संभव वर्क फ्रॉम होम द्वारा कार्य सम्पादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य करने हेतु बाहर निकलने पर अपना आई कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क सम्बन्धी निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे।
यह आदेश संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी तथा उनके कार्यालय, दंडाधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ तहसील, थाना व पुलिस चैकी पर लागू नहीं होगा।
इसके अतिरिक्त कानून, व्यवस्था एवं स्वास्थ्य से संबंधित कार्य, विद्युत, पेयजल आपूर्ति, नगर पालिका की सेवाएं, सफाई, कचरे का डिस्पोजल इत्यादि के संचालन की अनुमति होगी लेकिन उक्त अवधि में इन शासकीय कार्यालयों में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। इन बिन्दुओं को छोड़कर जिले की समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति एवं प्रतिष्ठानों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जायेगी।