छत्तीसगढ़ के इस जिले के कुछ इलाकों में रहेगा 14 दिनों का प्रतिबन्ध, कन्टेनमेंट जोन घोषित
कोरिया|| कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु युद्वस्तर पर प्रयास किये जा रहे है। इसी दिशा में कोरिया कलेक्टर एसएन राठौर के द्वारा आयुक्त नगर पालिक निगम चिरमिरी, के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव अनुसार नगर पालिक निगम चिरमिरी के तीन वार्डों को आगामी 2 अप्रैल तक के लिए कंटेन्मेंट जोन घोषित कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार आम नागरिकों का उक्त क्षेत्र में सामान्य रूप से आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
उपरोक्त कन्टेनमेंट जोन के प्रभारी अधिकारी के रूप में एसडीएम खड़गवां-चिरमिरी, पी. व्ही. खेस्स, मो. नं. 9977875252 को नियुक्त किया गया है।चिरमिरी के वार्ड कमांक 13 चंद्रशेखर वार्ड के टॉकिज रोड, हल्दीबाड़ी चिरमिरी के पास से निर्धारित परिधि क्षेत्र को 14 दिवस दिनांक 02.04.2021 तक के लिए कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है, इसमें पूर्व दिशा में तापस भट्टाचार्य का मकान, पश्चिम दिशा में टसीम सरकार का मकान, उत्तर दिशा में कमल जैन का गोदाम तथा दक्षिण दिशा में माणिक भद्रा के मकान तक क्षेत्र शामिल है।
नगर पालिक निगम चिरमिरी के वार्ड क्रमांक 06 गंगाधर तिलक वार्ड के कोरिया कॉलरी हाई स्कूल के सामने भी 06 मरीज का जाँच रिपोर्ट पॉजीटिव पाये जाने के कारण नगर पालिक निगम चिरमिरी के वार्ड कमांक 06 गंगाधर तिलक वार्ड के कोरिया कॉलरी हाई स्कूल चिरमिरी के पास से निर्धारित परिधि क्षेत्र को कलेक्टर राठौर द्वारा कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिसमें पूर्व दिशा में कोरिया हुनमान मंदिर, पश्चिम दिशा में नीलेश हेयर कटिंग (नाई की दुकान), उत्तर दिशा में लल्लू लाल अग्रवाल का मकान तथा दक्षिण दिशा में श्री राधा कृष्ण मंदिर, कोरिया कॉलरी तक का क्षेत्र शामिल है।