Breaking: IAS जे पी पाठक हुए निलंबन से बहाल, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश
रायपुर। तत्कालीन कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक जिनके ऊपर रेप के आरोप लगने के बाद सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था, लेकिन छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने बहाली का आदेश जारी कर दिया है।
देखें आदेश की प्रति:
पूरा मामला:
आईएएस अफसर जे पी पाठक (जांजगीर चांपा के पूर्व कलेक्टर) पर महिला के यौन शोषण का आरोप लगाया गया था। कलेक्टर रहते वो महिला को एनजीओ का काम देने का झांसा देते रहे और इसी बहाने कई बार बलात्कार किया। जिसके बाद उनके खिलाफ जांजगीर चांपा में धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवागत कलेक्टर यशवंत कुमार ने एसपी पारुल माथुर को जांच के निर्देश दिए है।
बता दें, 2007 बैच के आईएएस जेपी पाठक के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य मिलने के बाद ही उन पर ये कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता ने पुलिस को अश्लील चैट और ऑडियो रिकॉर्डिंग सौंपी है। महिला का आरोप है कि पिछले वर्ष 15 मई को जेपी पाठक ने कलेक्टर कार्यालय के विश्राम गृह में भी उसके साथ बलात्कार किया था। जिसके बाद उसने शिकायत दर्ज कराई। जानकारी के मुताबिक पुख्ता सबूत के चलते ही आनन-फानन में पाठक का तबादला कर दिया गया था।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएएस जेपी पाठक पर इतने गंभीर आरोप लगाने वाली महिला शादीशुदा है, वो जनप्रतिनिधि भी रह चुकी है। उसका आरोप है कि जेपी पाठक उसे एनजीओ का काम देने का झांसा देते रहे। इस दौरान पाठक ने उसके साथ अश्लील चैट करना भी शुरु कर दी। वो उस पर अश्लील तस्वीरें भेजने के लिए भी दवाब बनाते थे। महिला का कहना है कि पाठक ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया।
जानकारी के मुताबिक पीड़िता ने पुलिस को आईएएस जेपी पाठक के साथ हुई बातों की ऑडियो रिकॉर्डिंग, अश्लील तस्वीरें और चैट रिकॉर्ड के तौर पर दी है। महिला का दावा है कि जेपी पाठक से उसकी रोज बात होती थी।