क्रिसमस पर पटाखों पर लगा प्रतिबंध, सख्ती से लागू होंगे नियम
नई दिल्ली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली और एनसीआर में पटाखे जलाने और उसकी बिक्री पर लागू प्रतिबंध का क्रिसमस तथा नए साल पर सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। बोर्ड यह निर्देश राष्ट्रीय राजधानी और एनसीआर में खराब होती हवा को देखते हुए दिया है। इसके साथ ही सीपीसीबी के चेयरमैन शिवदास मीना ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के प्रदूषण नियंत्रण निकायों को स्टोन क्रशर और हॉट मिक्स प्लांट भी दो जनवरी तक बंद रखने का निर्देश दिया।
साथ ही सड़क के जिन हिस्सों में ज्यादा धूल निकलने की आशंका हो उनकी नियमित सफाई तथा पानी का छिड़काव करने को कहा गया है। पटाखों की बिक्री और चलाने पर रोक के कोर्ट व राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश को सख्ती से लागू करने को कहा गया है। एनजीटी ने इसी महीने कोरोना को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में सभी तरह के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। सीपीसीबी चेयरमैन की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।