नाबालिक लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने 36 घंटो में गिरफ्तार कर पेश किया न्यायालय में
दुर्ग/पाटन: दुर्ग पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर द्वारा दुर्ग में लगातार नाबालिक लड़कियों के अपहरण की घटना को बेहद संवेदनशीलता से लेते हुए नाबालिग लड़की को बरामद करने हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है इसी कड़ी में 1 दिसंबर को प्रार्थी धनंजय यादव ने थाना पाटन में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उनकी नाबालिग लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना पाटन में अपराध क्रमांक 175/ 20 धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं गम्भीर अपराध की सुचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई जिस पर पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर द्वारा नाबालिक लड़की के अपहरण एवं अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर शीघ्र कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किए।
टिम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मेश्राम. एसडीओपी आकाश राव गिरिपुंजे द्वारा लगातार प्रकरण की मॉनिटरिंग करते हुए थाना प्रभारी पाटन निरीक्षक शिवानंद तिवारी को अपहृत बालिका को बरामद करने एवं आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण में शीघ्र चालान प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया जिस पर थाना प्रभारी पाटन द्वारा नाबालिग लड़की की सहेलियों और करीब 50-60 लोगों से पूछताछ कर संदेही चंद्रभान पोयाम के कब्जे से नाबालिक लड़की को बरामद कर अपराध के 12 घंटे के भीतर आरोपी के विरुद्ध धारा 363. 366 .376(2)(ढ) भादवी एवं पास्को एक्ट की धारा 4.6 का अपराध पाए जाने से दिनांक 1/12/20 को ही गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया ।
गिरफ्तार कर 36 घंटे के भीतर अभियोग पत्र क्रमांक 150 / 20 दिनांक 3/12/20 को तैयार कर समीक्षा पश्चात चालान माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया है । नाबालिग लड़की के अपहरण एवं बलात्कार एवं पास्को एक्ट की धारा में अपराध कायमी और गिरफ्तारी के पश्चात 36 घंटे के भीतर विवेचना पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय प्रस्तुत करने में थाना प्रभारी पाटन निरीक्षक शिवानंद तिवारी एएसआई सुरेंद्र तारम प्रधान आरक्षक झाड़ू राम साहू. दिलीप रावत.आरक्षक तुषार वर्मा .फ़ाल्गो वर्मा होमन साहू. महेंद्र बंजारे घनश्याम उरांव कमल साहु महिला आरक्षक राजेश्वरी एवं थाना पाटन के अधिकारी एवं कर्मचारी की सराहनीय भूमिका रही