बड़ी खबर: अब आरटीआई से पति की सैलरी जान सकेगी पत्नी, विभाग को देना होगा 15 दिन में जवाब
नई दिल्ली: जी हाँ अब पत्नियाँ भी जान सकेंगी पतियों की सैलरी। बस इसके लिए महिलाओं को आरटीआई दाखिल करनी होगी और संबंधित विभाग को हर हाल में 15 दिन के अंदर तनख्वाह से जुड़ी पूरी जानकारी देनी होगी। मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने एक फैसले में कहा कि अब कोई भी महिला अपने पति की तनख्वाह या उसकी आय के अन्य स्रोत आसानी से जान सकती है। इसके लिए महिलाओं को सूचना के अधिकार यानी आरटीआई का इस्तेमाल करना होगा। दरअसल, जोधपुर निवासी रहमत बानो नाम की महिला ने एक याचिका दायर की थी। इसमें उसने आईटी विभाग से अपने पति की आय के स्रोत के बारे में जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में आईटी विभाग का कहना था कि तीसरे पक्ष की मांग अनुचित है। इसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग ने सुनवाई की और फैसला सुनाया कि शिकायतकर्ता की ओर से दाखिल आरटीआई पर 15 दिन में उक्त जानकारी देना अनिवार्य होगा।