IPS सिंह की पत्नी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, मनप्रीत कौर के खिलाफ दर्ज FIR रद्द
बिलासपुर – छत्तीसगढ़ के आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह की पत्नी मनप्रीत कौर को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) ने मनप्रीत कौर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में एफआईआर दर्ज की थी।
जिसके तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 12 और आपराधिक षडयंत्र की धारा 120 बी लगाई गई थी। कोर्ट ने इस शिकायत को पूर्वाग्रह से ग्रस्त मानते हुए इसे रद्द कर दिया।
हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में चल रही थी। मनप्रीत कौर के वकील ने पक्ष रखते हुए बताया कि वह विभिन्न निजी कॉलेजों में गेस्ट लेक्चरर के तौर पर काम करती थीं।
उनका शैक्षिक योग्यता एमएससी लाइफ साइंसेज और लाइफ साइंस में पीएचडी है, इसके अलावा इंग्लिश ऑनर्स भी किया है। शादी से पहले उन्होंने ट्यूशन और नौकरी करके पैसे बचाए थे। शादी के बाद उन्होंने एजुकेशनल कंसलटेंसी और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस शुरू की थी।
मनप्रीत कौर ने 2001 से 2021 तक अपने पति जीपी सिंह के विभिन्न पदस्थापन स्थानों पर गेस्ट लेक्चरर के रूप में कार्य किया और कंसलटेंसी से आय प्राप्त की। उन्होंने नियमित रूप से अपनी आयकर रिटर्न भरी थी, लेकिन एसीबी ने उनकी 10 साल की आय को नकार दिया।
एसीबी ने उन्हें बिना समन भेजे और बिना उनका पक्ष सुने, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाकर उन्हें आरोपी बना दिया। इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एफआईआर को पूर्वाग्रह से ग्रस्त मानते हुए रद्द करने का फैसला सुनाया