राज्य सरकार ने सभी सार्वजनिक-शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा ऑडिट के दिए निर्देश
राज्य सरकार ने राज्य में संचालित सभी कोचिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, हॉस्पिटल, मॉल, सिनेमा घर सहित अन्य सार्वजनिक और शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश जारी किए हैं। यह कदम हाल ही में दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में हुई त्रासदी के बाद उठाया गया है, जहां बारिश का पानी भरने से तीन छात्रों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद पूरे देश में कोचिंग सेंटरों और अन्य सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है।
सरकार ने शहरी क्षेत्रों में सुरक्षा ऑडिट समितियों के गठन के निर्देश दिए हैं, और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि एक महीने के भीतर सुरक्षा ऑडिट की प्रक्रिया पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
शहरी क्षेत्रों में सुरक्षा ऑडिट समितियों का गठन:
नगर पालिक निगम के लिए सुरक्षा ऑडिट समिति:
निकाय के भवन अधिकारी
निकाय के वरिष्ठ अभियंता
निकाय के राजस्व विभाग के प्रतिनिधि
नगर पालिका परिषद् और नगर पंचायत के लिए सुरक्षा ऑडिट समिति:
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
वरिष्ठ अभियंता
निकाय के राजस्व विभाग के प्रतिनिधि
सरकार के इस फैसले का उद्देश्य सभी सार्वजनिक और शैक्षणिक संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच करना है ताकि भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। समिति द्वारा किए गए सुरक्षा ऑडिट की रिपोर्ट के आधार पर संस्थानों में आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।
छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम राज्य में सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है, जो कि सार्वजनिक और शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा को मजबूत करने में सहायक होगा।