March 11, 2026

छत्तीसगढ़ में प्राइवेट स्‍कूल अब नहीं वसूल सकेंगे मनमानी फीस, बोर्ड लगाकर देनी होगी ये सारी जानकारी, बाल अधिकार संरक्षण आयोग का सख्त आदेश जारी 

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प्राइवेट स्‍कूलों की मनमानी से पालक हर साल परेशान रहते हैं। प्राइवेट स्‍कूलों के द्वारा कई तरीकों से बच्‍चों से मनमानी फीस वसूली जाती है। इसको लेकर पहले भी कई आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ ओर ही है। मनमानी फीस वसूली की शिकायतों के आने के बाद अब बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सख्‍ती दिखाई है।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्राइवेट स्‍कूलों को लेकर सख्‍त आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत अब प्राइवेट स्‍कूलों में की जा रही फीस वसूली की मनमानी नहीं चल सकेगी। छत्तीसगढ़ में प्राइवेट स्कूलों स्कूलों को 4 गुना 8 फीट के बोर्ड लगाकर तय फीस की जानकारी सार्वजनिक करने होगी, साथ ही स्कुल को अपने वेबसाइट पर भी शो करनी होगी। छत्तीसगढ़ अशासकीय फीस विनियमन और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार फीस होगी।

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