December 23, 2024

31 अक्टूबर को राज्य का प्रथम ई-मेगा विधिक सेवा शिविर 50 हजार से अधिक हितग्राहियों को 70 करोड़ रूपये से अधिक उपकरण एवं सहायता राशि के वितरण की संभावना

0
31 अक्टूबर को राज्य का प्रथम ई-मेगा विधिक सेवा शिविर   50 हजार से अधिक हितग्राहियों को 70 करोड़ रूपये से अधिक उपकरण एवं सहायता राशि के वितरण की संभावना
रायपुर-छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों के सहयोग एवं समन्वय से 31 अक्टूबर 2020 को ई- विधिक सेवा मेगा कैम्प का आयोजन मुख्य न्यायाधीश एवं मुख्य संरक्षक माननीय श्री पी.आर. रामचंद्रन मेनन तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में आयोजित किया जा रहा है। इस ई-विधिक सेवा मेगा कैम्प को ई प्लेटफार्म के माध्यम से प्रत्येक जिले में आयोजित किया जावेगा। इसके अंतर्गत राज्य शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ चयनित हितग्राहियों को दिया जाएगा। साथ ही आम नागरिक जिन्हें इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करना है, वह राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के न्याय एप (NYAY CGSLSA APP) की शिकायत पेटी में अपने आवेदन डाल सकते हैं। मेगा कैम्प का शुभारंभ 31 अक्टूबर को प्रातः 10ः30 बजे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा, माननीय न्यायमूर्ति श्री मनींद्र मोहन श्रीवास्तव जज छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट एवं चेयरमेन कमेटी फाॅर कम्प्यूटराईजेशन तथा माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम भादुड़ी जज छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट एवं चेयरमेन हाई कोर्ट कमेटी की गरिमामयी उपस्थिति में किया जावेगा। शुभारंभ कार्यक्रम सभी जिले एवं तालुक से लिंक के माध्यम से जोड़े जावेंगे, साथ ही अन्य विभिन्न संस्थान, अधिवक्ता, पत्रकार एवं आम नागरिक भी लिंक के माध्यम से शुभारंभ कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। 

’’सद्भावना’’ सीरीज का शुभांरभ

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री सिद्धार्थ अग्रवाल ने बताया है कि इस अवसर पर ’’सद्भावना’’ सीरीज भी लांच किया जायेेगा। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यू-ट्यूब के माध्यम से जन चेतना अभियान संचालित कर विभिन्न आवश्यक कानूनों की जानकारी से संबंधित वीडियों न्यायाधीशों के द्वारा तैयार करवाकर अपलोड किया जा रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अंध, बधिर निःशक्तजनों के लिए ’’सद्भावना’’ श्रृंखला के अंतर्गत उपरोक्त तैयार वीडियो की जानकारी उनको दी जावेगी। इस कार्य में समाज कल्याण विभाग एवं समाजसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जा रहा है।

ज्ञात हो कि कोविड-19 कोरोना महामारी के कारण लंबे समय से हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। लाॅक डाउन और कार्यालयों के बंद होने के कारण आम नागरिक संबंधित विभागों से भी संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहे थे। इस मेगा कैम्प के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा स्थानीय जिला प्रशासन एवं विभागों से समन्वय स्थापित किया जाकर लोगों को लाभ दिलाया जाएगा। लंबे समय से रूकी हुई पीड़ित क्षतिपूर्ति राशि का भी भुगतान पीड़ितों को किए जाने की भी व्यवस्था उसमें की जा रही है। नालसा द्वारा संचालित की जा रही 10 कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विभिन्न विधिक सेवा प्राधिकरणों को उनके जिले की स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप चिन्हांकित योजनाओं के तहत् जन सामान्य को लाभ दिलाने हेतु थीम तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इसी प्रकार शासन के विभिन्न विभाग समाज कल्याण विभाग द्वारा निःशक्तजनों को आवश्यक उपकरण, श्रम कल्याण मंडल द्वारा श्रमिकों को उपकरण एवं सहायता, शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास विभाग, कृषि विभाग, मत्स्य विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जिला व्यापार एवं उद्योग विभाग, राजस्व विभाग, कलेक्ट्रेट द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा यूनिफार्म तथा सायकल वितरण, पंचायत विभाग, विद्युत विभाग, नगर निगम एवं स्थानीय प्रशासन, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीड़ित क्षतिपूर्ति तथा अन्य विभागों के द्वारा भी आवश्यक उपकरण एवं राशि आदि का वितरण किया जावेगा। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस कैम्प के माध्यम से लगभग पचास हजार से अधिक लोगों को सत्तर (70) करोड़ से भी अधिक का सामग्री एवं राशि का वितरण किया जाना संभावित है। उपरोक्त के अलावा जाति, निवास, निःशक्तजन इत्यादि प्रमाणपत्रों को भी संबंधित विभाग द्वारा जारी किया जावेगा।

(शशांक शेखर दुबे)
विधिक सहायता अधिकारी
छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
बिलासपुर, (छ.ग.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed