लोकसभा चुनाव 2024 की गाइडलाइन, 10 अनिवार्य सेवाएं, कर्मचारी डाक मतपत्र से कर सकेंगे वोट
Lok Sabha Election 2024: केंद्रीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान 10 अनिवार्य सेवाएं घोषित की है। इन सेवाओं के अधिकारी-कर्मचारियों को डाक मत पत्र से वोट देने का अधिकार प्राप्त होगा।
Lok Sabha Election 2024: केंद्रीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान 10 अनिवार्य सेवाएं घोषित की है। इन सेवाओं के अधिकारी-कर्मचारियों को डाक मत पत्र से वोट देने का अधिकार प्राप्त होगा।
रायपुर। Lok Sabha Election 2024: केंद्रीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान 10 अनिवार्य सेवाएं घोषित की है। इन सेवाओं के अधिकारी-कर्मचारियों को डाक मत पत्र से वोट देने का अधिकार प्राप्त होगा।
प्रदेश के लिए 10 सेवाओं में स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, रेल परिवहन, डाक एवं टेलीग्राम विभाग, बीएसएनएल, आल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मीडियाकर्मी जिन्हें आयोग की अनुमति से प्राधिकार पत्र जारी किए जाएंगे एवं भारतीय खाद्य निगम भी शामिल हैं।
प्रदेश के लिए 10 सेवाओं में स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, रेल परिवहन, डाक एवं टेलीग्राम विभाग, बीएसएनएल, आल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मीडियाकर्मी जिन्हें आयोग की अनुमति से प्राधिकार पत्र जारी किए जाएंगे एवं भारतीय खाद्य निगम भी शामिल हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने लोकसभा चुनाव के तहत अधिसूचित “अनिवार्य सेवाओं” के राज्य स्तरीय विभागीय नोडल अधिकारियों की आयोजित बैठक में जानकारी दी।