कालीचरण की जमानत पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, संत कालीचरण पिछले तीन महीने से हैं जेल में
हाईकोर्ट ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले संत कालीचरण की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
बिलासपुर। हाईकोर्ट ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले संत कालीचरण की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सोमवार को जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, इस दौरान कालीचरण के वकील ने तर्क दिया कि किताबों में लिखी हुई बातों पर सार्वजनिक रुप से बयान देना कोई अपराध नहीं है। कालीचरण बीते 90 दिनों से जेल में है, और चार्जशीट भी पेश हो चुकी है, ऐसे में जमानत उनका अधिकार है। वही शासन के वकील जमानत देने का विरोध करते हुए कहा कि कालीचरण को अपनी हरकतों पर कोई पछतावा नहीं है, ऐसे में अगर उसे जमानत दी जाती है, तो जेल से बाहर आकर वह फिर से सांप्रदायिकता फैला सकता है।
बता दें, कि संत कालीचरण ने रायपुर के धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर उन्हें गाली दी थी, इस मामले में अपराध दर्ज होने पर पुलिस ने उन्हें एमपी के खजुराहो से गिरफ्तार किया था। वह पिछले तीन माह से जेल में है। रायपुर में जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी।