लालबाग पुलिस की गिरफ्त में आया मासूम बालक का हत्यारा, पुरानी रंजीश को लेकर की थी 12 वर्षीय मासूम की हत्या
हीरालाल साहू निवासी ग्राम इंदामरा, थाना लालबाग जिला राजनांदगांव द्वारा पुत्र देवेश कुमार साहू के गुम जाने की रिपोर्ट थाना लालबाग में गुम इंसान दर्ज कर मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अपराध क्रमांक 251/2021 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।
राजनांदगांव। हीरालाल साहू निवासी ग्राम इंदामरा, थाना लालबाग जिला राजनांदगांव द्वारा पुत्र देवेश कुमार साहू के गुम जाने की रिपोर्ट थाना लालबाग में गुम इंसान दर्ज कर मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अपराध क्रमांक 251/2021 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। प्रकरण में पतासाजी के दौरान ‘‘गुमशुदा देवेश कुमार साहू का शव’’ निगो बांध थाना डोंगरगढ़ क्षेत्र में पानी में तैरता हुआ मिला जिसका हाथ-पैर रस्सी, शर्ट एवं पत्थर से बंधा हुआ था. थाना डोंगरगढ़ से डायरी प्राप्त होने पर प्रकरण में धारा 302, 364, 201धारा के तहत कलार्यवाही की जा रही थी।
विवेचना के दौरान ग्राम इंदामरा में पुलिस टीम द्वारा कैंप लगाकर मृतक के पड़़ोसियों, संदेहियों एवं अन्य ग्रामीणों का कथन लेखबद्ध किया गया इंदामरा से निगो डैम जाने वाले सभी रास्तों में लगे सीसीटीवी कैमरों से फुटेज प्राप्त कर फुटेजों का अवलोकन किया गया। सायबर सेल की मदद से संदेही नम्बरों का कॉल डिटेल प्राप्त कर सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। ग्रामीणों के कुछ कथनों में मृतक के घर के सामने रहने वाले तुलसीराम साहू के ऊपर संदेह जाहिर किया गया था व मृतक का जिस क्षेत्र में शव मिला था उसी क्षेत्र में पुलिस के द्वारा गहन रूप से साक्ष्य संकलन कर संदेही के आने-जाने के संबंध में पता करने पर मूखबीर एवं अन्य माध्यम से पूख्ता सूचना मिला कि संदेही की गतिविधी घटना के पश्चात् उस क्षेत्र में रही है।
संदेही के पूर्व में कथन लिये गये थे संदेही अपने कथनों में बार-बार पृथक-पृथक कहानियां गढ़कर बता रहा था। ग्रामीणों के कुछ कथनों एवं मूखबरी तथा अन्य माध्यमों से उस क्षेत्र में संदेही की गतिविधियां होने से व बार-बार कथन परिवर्तित करने से संदेह गहरा होते गया।मामले की सम्पूर्ण जानकारी जिले के वरिष्ठ अधिकारीगण श्रीमान् पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव श्री संतोष सिंह एवं अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संजय महादेवा के मार्गदर्शन में तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्री गौरव राय को अवगत कराते हुये, प्राप्त दिशानिर्देशानुसार अज्ञात आरोपी के पतासाजी हेतु थाना प्रभारी शिवेन्द्र राजपुत के नेतृत्व में थाना लालबाग पुलिस व सायबर सेल की टीम गठित कर प्रकरण एकत्र साक्ष्य व साक्षियों के दिये गये कथन के आधार पर लगातार विवेचना कार्यवाही कर दिनांक 06/02/2022 को प्रकरण के संदेही तुलसीराम साहू पिता पलटन साहू उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम इंदामरा को संदेह के आधार पर सूक्ष्मता से पूछताछ किया गया जो अपना जुर्म स्वीकार करते हुये बताया कि दो वर्ष पूर्व हीरालाल साहू (मृतक का पिता) इसके मकान निर्माण में मजदूरी का काम किया था, जो मजदूरी के पैसे को लेकर बार-बार तगादा कर मोहल्ले वालों के सामने मुझे गाली देकर बेज्जत किया था, उस बात को लेकर यह काफी आहत रहता था तथा दोनों परिवार में आज तक बातचीत बंद है मृतक देवेश साहू इसके पत्नी और जवान लड़कियों से भी बुरा बर्ताव करता था.इसी रंजीश को लेकर योजना बनाकर दिनांक 21/06/21 को शाम 06ः00 बजे बालक देवेश साहू को अपने मोटर सायकल में बैठाकर घटना स्थल मतस्य कार्यालय ग्राम अछोली ले जाकर ताल घुसे से मारपीट कर मछली पकड़ने की रस्सी से हाथ-पैर को बांधकर मुंह को दबा दिया, उसके गले में पहने ताबिज रस्सी को पकड़कर खींचकर गला घोट कर निर्दयता पूर्वक हत्या करना स्वीकार किये जाने पर आरोपी का गवाहों के समक्ष मेमोरण्डम कथन लेखबद्ध किया गया, आरोपी के मेमोरण्डम कथन के आधार पर मृतक द्वारा घटना दिनांक को पहने नीले रंग के हाफ पैंट एवं हत्या के बाद मृतक के शव को पत्थर से बांधने में प्रयुक्त सुतली की रस्सी का शेष भाग आरोपी के निशादेही पर ग्राम अछोली स्थित मतस्य विभाग के कार्यालय के बाजू में स्थित कंडम खण्डहरनुमा मकान से आरोपी द्वारा छुपा कर रखे मृतक के पैंट एवं सुतली रस्सी को निकाल कर पेश करने पर गवाहों के समक्ष जप्त किया गया एवं आरोपी द्वारा अपने घर इंदामरा से निकालकर पेश करने पर घटना में प्रयुक्त एक्टीवा वाहन क्रमांक ब्ळ 08 ै 4798 को जप्त किया गया है। मृतक के पिता हीरालाल साहू के द्वारा बरामद हाफ पैंट अपने पुत्र देवेश साहू का होना एवं सुतली रस्सी को घटना के समय शरीर में बंधे रस्सी जैसा हुबहु होना पहचान किया गया है। दिनांक 21/06/2021 के शाम के समय मृत बालक देवेश साहू एवं आरोपी तुलसी साहू को आपस में बातचीत करते एवं स्कूटी में साथ जाते हुये देखना गवाह के द्वारा बताया गया है। विवेचना पर से आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त सबूत पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी लालबाग निरीक्षक श्री शिवेन्द्र राजपुत, उप निरीक्षक संजय नाग, सउनि राजेश्वर ठाकुर , आर0 1174 सुनिल उपाध्याय, म0आर0 485 मीना साहू, आर0 , आर0 979 भोला राम यादव, 1668 जागेश्वर साहू, 1415 भूपेन्द्र वर्मा की सराहनीय भूमिका रही।