बड़ी ख़बर : निलंबित ADG जीपी सिंह की याचिका हाईकोर्ट से खारिज, नहीं मिलेगी राहत
निलंबित ADG जीपी सिंह को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।
बिलासपुर। निलंबित ADG जीपी सिंह को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सिंह की अंतरिम राहत देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि कोर्ट ने इस मामलें में सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।
दरअसल हाईकोर्ट में ADG जीपी सिंह ने आय से अधिक संपत्ति मामले में अपने ऊपर दर्ज़ FIR को चुनौती देते हुए अंतरिम राहत देने की मांग की थी।
निलंबित ADG जीपी सिंह के वकील आशुतोष पांडेय ने इस मामलें में जानकारी देते हुए कहा कि “हमने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, इसमें IPS जीपी सिंह अपने खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने केस को चुनौती दी गई थी। उन पर FIR दर्ज़ करने से पहले शासन ने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। ऐसे में आपराधिक प्रकरण निरस्त किया जाना चाहिए।”
सिंह के वकील पांडेय ने आज कोर्ट में अपनी दलील रखते हुए कहा कि “धारा 17 (क) के तहत FIR से पहले सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति लेना जरूरी है। इसी तरह केंद्रीय कार्मिक विभाग से भी अनुमति लेनी थी, पर ऐसा नहीं किया गया।
प्रक्रिया का पालन नहीं-पांडेय
पांडेय ने कहा “उन्होंने सूचना के अधिकार कानून के तहत केंद्रीय कार्मिक विभाग व गृह मंत्रालय से जानकारी ली, तब पता चला कि कार्रवाई करने के पहले प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। इस आधार पर हमने याचिका में FIR को निरस्त करने की मांग की थी। साथ ही अंतरिम राहत के तौर पर मामले की सुनवाई होने तक FIR पर स्टे देने की मांग की गई थी। इस मामले पर 17 नवंबर को हुई इस सुनवाई के बाद जस्टिस रजनी दुबे की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने शुक्रवार को फॉर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट के तौर पर मामले को लिस्टेड किया था।”