December 24, 2024

Bilaspur: चिटफंड के दो आरोपी गिरफ्तार, बीएन गोल्ड के डायरेक्टर पुणे से पकड़ाए, प्रदेश के 17 जिलों के थाने में अपराध दर्ज

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छत्तीसगढ़ शासन की मंशाअनुरूप चिटफंड के प्रकरणों पर फरार आरोपियों की गिरफ्तारी करने एवं निवेशकों की धनवापसी की कार्रवाई हेतु जिले में दीपक कुमार झा वरिष्ट पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में लगातार मीटिंग लीजा कर निर्देश दिए जा रहे हैं ।

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ शासन की मंशाअनुरूप चिटफंड के प्रकरणों पर फरार आरोपियों की गिरफ्तारी करने एवं निवेशकों की धनवापसी की कार्रवाई हेतु जिले में दीपक कुमार झा वरिष्ट पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में लगातार मीटिंग लीजा कर निर्देश दिए जा रहे हैं ।

इसी के तहत एक टीम बी एन गोल्ड के फरार आरोपियों की पतासाजी हेतु पुणे रवाना किया गया था । जहां से आरोपी अनिल शर्मा पिता तिलकराम शर्मा तथा आनंद निर्मलकर पिता बद्री प्रसाद निर्मलकर को हिरासत में लिया गया।
बीएन गोल्ड कंपनी के विरुद्ध जिले में तार बहार ,तखतपुर में धारा 409 ,420, 34 आईपीसी एवं चिटफंड कंपनी पाबंदी अधिनियम की धारा 3,4,5 एवं छत्तीसगढ़ निक्षेपको के हितों का संरक्षण अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत अपराध दर्ज है ।

बीएन गोल्ड कंपनी के विरुद्ध जिले में दो एवं राज्य में कुल 17 अपराध दर्ज हैं , जिसमें ठगी गई रकम लगभग 21 करोड रुपए हैं ।

इसमें आरोपी अनिल शर्मा व आनंद निर्मलकर कई वर्षों से फरार थे। बीएन गोल्ड कंपनी के विरुद्ध कांकेर में एक महासमुंद में एक सरगुजा में तीन मुंगेली में एक बलौदाबाजार में एक कोरबा में एक बेमेतरा में दो रायपुर में एक बालोद में दो पेंड्रा में एक अपराध दर्ज है ।


आरोपी आनंद निर्मलकर का पूर्व में 25 लाख रुपए की संपत्ति चिन्हित कर कुर्की कार्य हेतु कलेक्टर बिलासपुर और कलेक्टर जांजगीर को पत्राचार किया गया है जो प्रक्रियाधीन है ।

बीएन गोल्ड कंपनी के अचल संपत्तियों की अनुमानित कीमत लगभग 25लाख रुपए चिन्हित कर कुर्की हेतु प्रक्रियाधीन है ।

इसी प्रकार कोरबा में स्थित अचल संपत्ति अनुमानित कीमत 30 लाख चिन्हित कर कार्रवाई हेतु कलेक्टर को प्रेषित किया गया है।

आरोपी अनिल शर्मा की अचल संपत्ति ग्राम ग्राम तारपोंगी तथा रायपुर में चिन्हित की गई है जिसमें आगे विधिवत कार्यवाही की जावेगी ।

गिरफ्तार आरोपियों से बारीकी से पूछताछ कर उनके नाम से ज्ञात अन्य संपत्तियों का भी चिन्हांकन कर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी ।

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