कानून का पाठ पढ़ने वाले खुद कर रहे हैं खुला उल्लंघन! पुलिस ने नियम के विरुद्ध बाल संप्रेक्षण गृह से भागे बालक पर दर्ज किया मामला…
अंबिकापुर| कोरोना काल में भी अपराध कम होने का नाम नही ले रहा हैं, हालाँकि पुलिस आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज रही हैं लेकिन अपराध के प्रति आरोपियों में खौफ नही दिख रहा| एक और जहाँ पुलिस अपराध पर नकेल कस रही हैं वहीँ दूसरी और कानून का खुला उल्लंघन कर रही हैं|
जी हाँ ये मामला प्रदेश की सरगुजा पुलिस का हैं, यहाँ की पुलिस द्वारा जेजे एक्ट का घोर उल्लंघन किया जा रहा है| दरअसल अंबिकापुर जिले के गांधीनगर थाने के बाल संप्रेक्षण गृह से भागे हुए अपचारी बालक पर धारा 224 IPC के तहत कानून के विरुद्ध जाकर FIR कर दिया गया है जबकि, जेजे एक्ट की धारा 26(4) में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि ऐसे किसी भी अपचारी बालक पर जो बाल संप्रेक्षण गृह से भाग जाता है उसे पकड़ कर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा हालाँकि ऐसा नही हुआ|
मिली जानकारी के मुताबिक अंबिकापुर के बाल संप्रेक्षण गृह से फरार अपचारी बालक पर हत्या करने का अपराध पंजीबद्ध है उसे किशोर न्याय बोर्ड की ओर से अंबिकापुर बाल संप्रेक्षण गृह में भेजा गया था जहां से वह भाग गया|
पुलिस ने किया कानून का उल्लंघन?
दरअसल अपचारी के भाग जाने के बाद बाल संप्रेक्षण गृह के अधीक्षक की ओर से थाने में अपचारी बालक के भागने की सूचना दी गई इस सूचना के आधार पर पुलिस ने उस पर जेजे एक्ट का उल्लंघन करते हुए एफ आई आर दर्ज किया हैं| थाना गांधीनगर, अम्बिकापुर की ओर से अपराध क्र-244/21 आईपीसी की धारा 224 के तहत मामला पंजीबद्ध कर दिया|