उच्च अधिकारियों का रोज कार्यालय में हाजिर होना अनिवार्य, केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने जारी किया आदेश
नई दिल्ली। अवर सचिव स्तर के और उच्च अधिकारी सभी कार्य दिवसों पर दफ्तरों में हाजिर रहने का ओदश केंद्र सरकार ने जारी किया। वहीं दिव्यांग व गर्भवती महिला कर्मचारी घर से काम करती रहेंगी। यह नियम 16 जून से 30 जून तक प्रभावी रहेंगे। यह आदेश कार्मिक मंत्रालय ने सोमवार को जारी किया। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को जारी आदेश में कहा गया है कि अवर सचिव स्तर से नीचे के सरकारी कर्मचारियों के संदर्भ में ऐसे 50 प्रतिशत अधिकारी सभी कार्य दिवसों पर कार्यालय आएंगे और शेष घर से काम करेंगे। कोविड के मामलों और संक्रमण दर में व्यापक रूप से कमी आने के तथ्य के मद्देनजर’ कार्मिक मंत्रालय सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति को विनियमित करने के लिए मंत्रालय ने ये दिशानिर्देश जारी किए हैं।
इनमें कहा गया है कि अवर सचिव और उनसे ऊंची श्रेणी के सभी सरकारी अधिकारी सभी कार्यदिवस पर कार्यालय आएंगे। इसमें कहा गया कि अधिकारी-कर्मचारी अलग-अलग समय जैसे, सुबह नौ बजे से शाम साढ़े पांच, सुबह साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे और सुबह 10 बजे से शाम साढ़े छह बजे आएंगे,जिससे कार्यालय में ज्यादा भीड़ से बचा जा सके। आदेश में कहा गया कि दिव्यांग कर्मियों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट जारी रहेगी, लेकिन उन्हें अगले आदेश तक घर से काम करना होगा। आदेश के मुताबिक निषिद्ध क्षेत्र में रहने वाले सभी अधिकारियों व कर्मियों को निषिद्ध अवधि के दौरान कार्यालय आने से छूट रहेगी। जो अधिकारी-कर्मचारी कार्यालय नहीं आ रहे हैं वे घर से काम करेंगे और उन्हें हर वक्त टेलीफोन या संचार के दूसरे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिये संपर्क में रहना चाहिए।