हाईकोर्ट ने रद्द किया सांसद नवनीत कौर राणा का जाति प्रमाण पत्र, ठोका 2 लाख रुपये का जुर्मना
मुंबई| महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत कौर राणा का जाति प्रमाण पत्र बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने नवनीत पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बतादें कि ये मामला सांसद के गलत जाति प्रमाण पत्र से जुड़ा है. साल 2019 में लोकसभा चुनाव के समय पर नवनीत ने खुद को अनुसूचित जाति का बताया था. कोर्ट ने सांसद को जाति प्रमाणपत्र कमेटी के सामने सरेंडर करने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया है. बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद नवनीत कौर राणा की लोकसभा सदस्यता भी खतरे में आ गई है. सांसद इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकती हैं
‘फर्जी जाति प्रमाण पत्र दिखाकर लड़ा चुनाव’
बतादें कि अमरावती लोकसभा सीट आरक्षित थी. नवनीत कौर ने साल 2019 में यहां से चुनाव लड़ जीत हासिल की थी. शिवसेना नेता ने उन पर फर्जी प्रमाणपत्र दिखाकर लोकसभा चुनाव लड़ने का आरोप लगाया था. सांसद नवनीत कौर राणा साल 2014 में राजनीति में आई थीं. उन्होंने एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था. जिसके बाद उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था. 2019 लोकसभा चुनाव में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी. उनके पति रवि राणा महाराष्ट्र से विधायक हैं.नवनीत कौर राणा के जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाते हुए शिवसेना नेता आनंदराव अडसुल ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. उन्होंने दावा किया था कि सांसद का जाति प्रमाण पत्र नकली है. कोर्ट से सुनवाई के बाद यह पाया कि नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर नवनीत ने अपना गलत जाति प्रमाण पत्र बनवाया है.