कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाह और भ्रामक जानकारी फैलाने वाले पर तहसीलदार ने दर्ज कराया मामला
राजनंदगांव| जिले के ग्राम खुरसेकला में ग्रामीणों को कोरोना वैक्सीन नही लगवाने और वेक्सीनेशन से मृत्यु होने जैसी भ्रामक जानकारी फैलाकर, ग्रामीणों से कोरोना वेक्सीनेशन पूरे देश मे बंद करवाने आरोपी महेंद्र साहू ग्राम कोसमी द्वारा बरगला कर आवेदन पर हस्ताक्षर कराया गया और तहसीलदार मानपुर को आवेदन पेश किया गया।
आवेदन के बिंदु भ्रामक और दुष्प्रेरित करने वाले थे, जिसपर तहसीलदार मानपुर ने थाना मदनवाड़ा में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पत्राचार किया। राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षक द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल एफआईआर लेने और आरोपी को गिरफ्तार करने निर्देश दिए जिसपर भ्रामक ज्ञापन प्रस्तुत करने वाले बसेली सरपंच और अन्य के विरुद्ध थाना मदनवाड़ा में धारा 270,505 1 B, 34 ipc अंतर्गत अपराध मामला कायम किया गया।
विवेचना दौरान ग्राम खुसेकला वासियों के बयानों के आधार पर आरोपी महेंद्र साहू निवासी ग्राम कोसमी थाना खड़गाओं द्वारा उक्त भ्रामक आवेदन तैयार कर भोले भाले आदिवासी ग्रामीणों से हस्ताक्षर करवाना खुलासा होने पर आज दिनांक को आरोपी महेंद्र साहू को SDOP मानपुर हरीश पाटिल के नेतृत्ब में थाना मानपुर और मदनवाड़ा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर मान न्यायालय पेश किया गया|
जहाँ न्यायालय द्वारा आरोपी महेंद्र साहू को जेल दाखिल करने का आदेश पारित किया जाने पर राजनांदगांव जिला जेल में आरोपी को दाखिल कियागया। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में देश एवं प्रदेश सरकारें कोरोना संक्रमण से लड़ने वेक्सीनेशन के अलावा अनेको जागरूकता फैलाने के तरीके अपना रही हैं|
वही कुछ ऐसे आरोपी ग्रामीणों में भ्रामक जानकारी फैलाकर शासन एवम समाज विरोधी कार्य कर अपना निजी हिट साधने में लगे है। उक्त कार्यवाही से स्पष्ट है कि प्रशाषन एवम पुलिस जागरूकता फैलाने के सांथ सांथ ऐसी अफवाह और भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर भी निगाह रखे हुए है और कड़ी कार्यवाही करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।