दिल्ली सरकार ने 4 एयरलाइंस पर किया केस, जानिए पूरा मामला
नई दिल्ली। महाराष्ट्र से आ रहे यात्रियों की कोरोना आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं जांचने की वजह से दिल्ली सरकार ने चार एयरलाइंस कंपनियों के किलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। दिल्ली सरकार के एक सूत्र ने यह जानकारी देते हुए बताया कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। दिल्ली सरकार ने पिछले सप्ताह महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे भीतर की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया था। सरकार ने कहा था कि जिन यात्रियों के पास निगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा।
दिल्ली सरकार के एक सूत्र ने बताया महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले यात्रियों की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की जांच नहीं करने को लेकर चार एयरलाइनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शहर में कोविड-19 के मामले बेतहाशा बढ़ने के मद्देनजर इस बारे में फैसला लिया गया था। सूत्रों ने बताया कि एक आधिकारिक ऐप पर बिस्तरों की उपलब्धता की झूठी सूचना प्रदर्शित करने को लेकर शहर के दो निजी अस्पतालों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।