राजधानी में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू, इस दौरान घर से बहार निकलने पर लगा प्रतिबन्ध
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार रात से दिल्ली में नाइट कफ्यू लगाने का ऐलान किया है। दिल्ली में नाइट कफ्यू 30 अप्रैल तक के लिए लागू रहेगा। इस दौरान दिल्लीवासियों को रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक अपने-अपने घरों से निकलने की मनाही रहेगी। केजरीवाल सरकार की इस घोषणा के बाद डीएमआरसी की ओर से भी रात में यात्रियों के मेट्रो में प्रवेश को लेकर अहम ऐलान किया गया है। दिल्ली मेट्रो में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक केवल उन सवारियों को प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी, जो सरकारी आदेश के मुताबिक आवश्यक सेवाओं की कैटगरी में आते हैं उन्हें डीएमआरसी या सीआईएसएफ के कर्मियों की तरफ से वैध पहचान पत्र के वैरिफिकेशन के बाद ही प्रवेश की इजाजत दी जाएगी।
वहीं, दिल्ली में नाइट कफ्यू के दौरान कुछ व्यवसायों से जुड़े लोगों को छूट दी गई है। दिल्ली में कोरोना के वर्तमान हालात की समीक्षा के बाद नाइट कफ्यू का निर्णय लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट में नाइट कर्फ्यू को लेकर दिल्ली पुलिस प्रवक्ता चिन्मय बिस्वाल के हवाले से बताया जा रहा है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते ग्राफ के मद्देनजर रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का आदेश दिया है। दिल्ली पुलिस इस दौरान बेहद चौकन्ना रहेगी और नाइट कफ्यू को सख्ती से लागू करने पर फोकस करेगी। अधिकारियों को आदेश में दिए गए प्रतिबंधों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।