केंद्र सरकार द्वारा तीन तलाक का कानून लाने के बाद कोरिया जिला में दर्ज हुआ मामला, अब तक दर्ज जो चुके हैं तीन मामले
संवाददाता – सत्य प्रकाश
कोरिया। इस मामले में मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता रेहाना कुरैशी निवासी डबरीपारा बैकुंठपुर अपने मायके डबरीपारा बैकुठपुर मे अपने बच्चो के साथ रहती है। पीड़िता ने सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई की मेर पति एजाज कुरैसी पिता गुलाम रसुल निवासी पेंड्रा का दिनांक 17/1/21 को मेरे मायके घर डबरीपारा आकर तुझे तलाक देता हूं कहकर तीन बार तलाक तालक बोलकर तलाक दे दिया है।
“आरोपी के खिलाफ 2018 में पत्नी को प्रताड़ना करने का अपराध भी पंजीबद्ध है”
पीड़िता के अनुसार उसका विवाह 16/6/2003 को एजाज कुरैसी निवासी पेड्रा मस्जिद मोहल्ला के साथ मुस्लिम रिति रिवाज के साथ संपंन्न हुआ था। हम लोग दोनो पति पत्नी के रूप मे 10-12 वर्षो तक साथ मे रहे है। हम दोनो के दाम्पत्य संसर्ग से 04 संतान है, 01. साहीम आयु 16 वर्ष 02. अबदुल रहमान आयु 12 वर्ष 03. मन्तसा आयु 10 वर्ष 04. नमीरा आयु 07 वर्ष है। हम सभी साथ मे अच्छे से रहते थे। मेरे पति एजाज कुरैसी मुझे वर्ष 2013 से प्रताड़ित करना चालू किये, उनके प्रताड़ना से तंग आकर मै अपने मायके वालो को बताई। तब मुझे मेरे मायके वाले बैकुन्ठपुर लेकर चले आये। जब उनकी प्रताड़ना ज्यादा हो गई तब मै वर्ष 2018 मे बैकुन्ठपुर थाने मे उनके खिलाफ 498 का रिपोर्ट लिखाई थी। जो न्यायालय मे विचाराधिन है।
“आरोपी ने कहा तीन तलाक कानून से मैं नही डरता”
दिनांक 17.1.2021 को फिर मेरे पति मेरे मायके बैकुन्ठपुर आये और मुझे धमकी देते हुये बोलने लगे कि तुम मुझे तलाक देती हो की नही मुझे तुम से तलाक चाहिए। तब मै बोली मै तलाक नही दूंगी। मेरे चार बच्चे है। मै इन बच्चो का भरण पोषण कैसे करूगी। इनका खर्च कैसे वहन करूगी। मुझे अपने साथ ले चलो। मै आप के साथ रहना चाहती हूं तब मेरे पति बोले कि अब दुसरा शादी जहां आरा नाम की लड़की से कर लिया हूं। मै तुमको अपने साथ नही ले जाऊगा। तुम अगर तलाक नही दोगी तो मै एक तरफा तुझे तलाक देता हूं। कहकर तीन बार तलाक तलाक तलाक बोलकर धमकी देते हुये बोले मै तुझे तलाक दे दिया और बोला तीन तलाक का कानून से मै नही डरता हूं मेरा जो बिगाड़ना होगा बिगाड़ लेना।
“तलाक बोलते समय तीन लोग उपस्थित रहे”
तलाक बोलते समय 01. सुर्य प्रताप सिंह ऊर्फ गूल्लू 02. तिरर्थ प्रसाद चिकनजुरी 03. कसमूदीन खान 04. समीम खान ये सभी लोग उपस्थित रहे। पीड़िता की रिपोर्ट पर अपराध 4.5. मुस्लीम महिलाओं का विवाह के अधि0 के संरक्षण अधिनियम 2019 का अपराध घटितहोने से अपराध पंजीबध कर विवेचना मे लिया गया ।
“सूचना मिलते पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार”
पति के तलाक देने के बाद पत्नी ने पुलिस थाने आकर मामले की पूरी जानकारी देकर शिकायत दर्ज कराई जहाँ पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर महज 24 घण्टे भीतर आरोपी पति को पेंड्रा से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा दिया।