January 14, 2025

फिटनेस नहीं कराने वाले 2.50 लाख वाहन ब्लैक लिस्टेड, परिवहन विभाग चलायेगा अभियान

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परिवहन विभाग ने नियमित रूप से फिटनेस नहीं कराने वाले करीब 2.50 लाख वाहनों को आखिरकार ब्लैक लिस्टेड कर दिया है।

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रायपुर। परिवहन विभाग ने नियमित रूप से फिटनेस नहीं कराने वाले करीब 2.50 लाख वाहनों को आखिरकार ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। इन वाहनों के मालिकों को 30 जनवरी 2023 को मोबाइल पर एसएमएस के जरिए नोटिस जारी किया गया था। इसके साथ ही उन्हें फिटनेस कराने के लिए एक महीने तक का अतिरिक्त समय भी दिया था।

वाहन मालिकों को निर्धारित अवधि तक बकाया टैक्स जमा करने और फिटनेस नहीं कराने पर ब्लैक लिस्ट करने की चेतावनी दी गई थी। बावजूद इसके कोई भी वाहन मालिक बकाया टैक्स देने और फिटनेस कराने के लिए परिवहन कार्यालयों में नहीं पहुंचा। ऐसे हालात में विभाग ने सभी को ब्लैक लिस्ट (काली सूची) में डाल दिया है। ऐसे वाहन अगर सड़क पर चलते पकड़े गए तो जुर्माना वसूलने के साथ ही उसे जब्त कर लिया जायेगा।

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि संबंधित जिले की आरटीओ की टीम जल्द ही बकाययेदार वाहन मालिकों की तलाश करने सड़कों और ट्रांसपोर्टर के ठिकाने पर दबिश देगी। इस दौरान वाहनों के पकड़े जाने पर उसे जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही जुर्माना सहित बकाया टैक्स की राशि वसूल की जाएगी।

इसके बाद भी बकाया होने पर नोटिस जारी कर अन्य चल-अचल संपत्तियों के जरिए टैक्स वसूल किया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले काफी समय अनफिट वाहनों के सड़कों पर दौड़ने की शिकायत विभाग को मिल रही थी। इसकी जांच करने पर पता चला कि प्रदेश में करीब 2.50 लाख वाहन, मालवाहक वाहन बिना फिटनेस कराए ही दौड़ रहे हैं।

वाहन के साथ उनके मालिक गायब

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अनफिट वाहनों का संचालन रात के समय किया जा रहा है। चेकपोस्ट में जांच के दौरान पकड़े जाने के कारण स्थानीय लोडिंग-अनलोडिंग में उपयोग किया जा रहा है।हालांकि उन्होंने आशंका जताई कि इसमें से अधिकांश वाहन कंडम होने के कारण प्रचलन से बाहर हो गई है।वहीं वाहन मालिकों का स्थायी और अस्थायी पता बदलने के कारण भी उनका कोई अता-पता नहीं मिल पा रहा है।

यह है नियम

नए मालवाहक और यात्री बस की खरीदी करने पर दो वर्ष के फिटनेस की छूट मिलती है। इसके बाद केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के तहत प्रतिवर्ष फिटनेस करना अनिवार्य है। प्रथम आठ वर्ष तक फिटनेस कराने पर एक वर्ष का प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।उसके बाद वाहन की स्थिति को देखते हुए संबंधित जिले के आरटीओ द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र दिया जाता है।वहीं जांच के दौरान अनफिट पाए जाने पर उसे चलाने की अनुमति नहीं दी जाती।

वाहनों को तलाशने चलेगा अभियान

सहायक परिवहन आयुक्त शैलाभ साहू ने कहा, एसएमएस से नोटिस के बाद भी वाहन का फिटनेस कराने के लिए कोई भी वाहन मालिक सामने नहीं आ रहा है।इसे देखते हुए जल्दी ही उनकी तलाश करने के लिए अभियान चलाया जाएगा।पकड़े जाने पर वाहनों को जब्त कर जुर्माने के साथ बकाया वसूला जायेगा।

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