धान और मक्का बेचने 31 अक्टूबर तक किसानों को कराना होगा पंजीयन, इन्हें नहीं होगी जरूरत
खरीफ विपणन वर्ष 2022- 23 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का विक्रय करने वाले किसानों के लिए एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराये जाने की प्रक्रिया जारी है ।
रायपुर। खरीफ विपणन वर्ष 2022- 23 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का विक्रय करने वाले किसानों के लिए एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराये जाने की प्रक्रिया जारी है । इस पोर्टल में किसान 31 अक्टूबर 2022 तक पंजीयन करा सकते हैं । खरीफ वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले कृषकों को धान फसल हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में नवीन पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी, किंतु ऐसे धान उत्पादक कृषक जो खरीफ वर्ष 2021-22 में धान विक्रय करने हेतु पंजीयन नहीं कराए थे, उन कृषकों को नवीन पंजीयन कराना होगा।
छत्तीसगढ़ खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी आदेश के तहत एकीकृत किसान पोर्टल पर कृषकों के नवीन पंजीयन तथा पंजीकृत फसल अथवा रकबे में संशोधन की कार्यवाही भी 31 अक्टूबर तक की जानी है । पंजीकृत कृषको से ही समर्थन मूल्य पर धान और मक्का की खरीदी की जाएगी।
यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रदेश के कृषकों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ लेने हेतु पृथक- पृथक कार्यालयों में आवेदन अथवा पंजीयन कराना पड़ता था, जिससे समय, संसाधन आदि का अपव्यय होता रहा है । राज्य शासन द्वारा प्रक्रिया का सरलीकरण कर विभिन्न योजनाओं के लिए एक प्लेटफार्म पर कृषक पंजीयन हेतु एकीकृत किसान पोर्टल विकसित किया गया है तथा कृषक द्वारा धारित भूमि क एवं बोए गए फसलों के रकबा सत्यापन हेतु इसे भुईया पोर्टल से लिंक किया गया है।
एकीकृत किसान पोर्टल में राजीव गांधी किसान न्याय,योजना मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, धान एवं मक्का उपार्जन ,कोदो -कुटकी एवं रागी उपार्जन योजना को सम्मिलित किया गया है। इस पोर्टल में समस्त श्रेणी के भू धारक एवं वन पट्टा धारी कृषक पंजीयन करा सकते हैं । मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वन पट्टा धारक, ग्राम पंचायत एवं संयुक्त वन प्रबंधन समिति जो अपने उपलब्ध भूमि में वृक्षारोपण करते हैं, उन्हें भी पोर्टल में पंजीयन की पात्रता होगी। खरीफ मौसम की समस्त कृषि एवं उद्यानिकी फसल तथा धान के बदले सुगंधित धान , फोर्टीफाइड धान एवं वृक्षारोपण करने वाले कृषकों का एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन जरूरी है। एकीकृत किसान पोर्टल में नवीन पंजीयन हेतु ऋण पुस्तिका, बी-1 ,आधार नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा।