जंगल सफारी में कैद पैंगोलिन को आजाद कराने हाई कोर्ट में याचिका दायर, जानें क्या है पूरा मामला
हाई कोर्ट में जंगल सफारी में जब्त कर रखे गए पैंगोलिन को आजाद करने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है।
रायपुर। हाई कोर्ट में जंगल सफारी में जब्त कर रखे गए पैंगोलिन को आजाद करने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। सोमवार को डिवीजन बेंच में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने बताया है कि बस्तर के उमरकोट-जगदलपुर मार्ग पर ओडिशा सीमा से 25 अप्रैल 2022 को बेचने ले जा रहे एक जीवित पैंगोलिन को वन विभाग के अधिकारियों ने जब्त कर रायपुर जंगल सफारी में रखा है।रायपुर निवासी याचिकाकर्ता नितिन सिंघवी ने दायर जनहित याचिका में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट आफ इंडिया की रिपोर्ट की जानकारी देते हुए बताया है कि चींटी व दीमक खाने की विशेष आदत के कारण और इनके सामाजिक और प्रजनन की समझ नहीं होने के कारण पैंगोलिन बंधक जीवन नहीं जी पाते। यह जानकारी होने के बावजूद वन विभाग और जंगल सफारी प्रबंधन ने अनुसूची-एक के तहत संरक्षित और आइसीयूएन की रेड बुक में संकटग्रस्त घोषित भारतीय पैंगोलिन को बंधक बना रखा है और चींटी व दीमक जुगाड़ कर इसे खिला रहे हैं।
याचिकाकर्ता सिंघवी ने बताया कि केंद्रीय जू अथारिटी ने वर्ष 2021 में पैंगोलिन के पुनर्वास के लिए मार्गदर्शिका जारी किया है। इसके तहत जब्त पैंगोलिन को उसी जंगल के घने इलाके में छोड़ा जाना है जहां से उसे पकड़ा गया है। जहां सड़क, रेल और मानव बस्ती न हो। याचिका के अनुसार छह मई को उसने प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) को पत्र लिखकर बंधक पैंगोलिन को छोड़ने की मांग की थी और यह भी बताया था कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत किसी भी अनुसूचि-एक के वन्यजीव को बिना आदेश के बंधक नहीं बनाया जा सकता है। खुद उनके कार्यालय ने बताया है कि पैंगोलिन को बंधक बनाने का आदेश उन्होंने जारी नहीं किया है। इसके बाद भी प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।पैंगोलिन जप्त करने के बाद, वन परीक्षेत्र अधिकारी करपावंद, जिला बस्तर ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जगदलपुर को आवेदन देकर कहा कि जब्त वन्यप्राणी पैंगोलिन दुर्लभ प्रजाति का वन्यप्राणी है। जंगल में छोड़ने पर ग्रामीणों द्वारा हानि पहुंचाई जा सकती है। सुरक्षा की दृष्टि से जंगल सफारी नया रायपुर में रखना उचित होगा।
न्यायिक मजिस्ट्रेट जगदलपुर द्वारा वन परीक्षेत्र अधिकारी के आवेदन पर पैंगोलिन को वनमंडलाधिकारी जगदलपुर के माध्यम से जंगल सफारी नया रायपुर में विधि अनुसार रखे जाने का आदेश जारी किया। वन परीक्षेत्र अधिकारी ने वनमंडलाधिकारी जगदलपुर के आदेश के बिना पैंगोलिन को जंगल सफारी ला कर छोड़ दिया है।