December 24, 2024

निकाय चुनाव का परिणाम कल: मतगणना में शामिल होने टीकाकरण का प्रमाण जरुरी… जानिए किस तरह से होगी वोटों की गिनती

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छत्तीसगढ़ के 10 जिलों के 15 नगरीय निकाय क्षेत्रों में गुरुवार को मतगणना होगी। सुबह 8 बजे से गिनती की प्रक्रिया शुरू होगी और दोपहर बाद तस्वीर साफ हो पाएगा कि नगरीय निकाय चुनाव में जनता ने अपना फैसला क्या दिया है।

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रायपुर।छत्तीसगढ़ के 10 जिलों के 15 नगरीय निकाय क्षेत्रों में गुरुवार को मतगणना होगी। सुबह 8 बजे से गिनती की प्रक्रिया शुरू होगी और दोपहर बाद तस्वीर साफ हो पाएगा कि नगरीय निकाय चुनाव में जनता ने अपना फैसला क्या दिया है।
इससे पहले बुधवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने रायपुर में एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने मतगणना की तैयारियों की जानकारी दी साथ मतगणना में शामिल होने वाले गणना अभिकर्ताओं के लिए जारी नए नियमों के बारे में बताया।मतगणना में शामिल होने के लिए टीकाकरण प्रमाण – पत्र अनिवार्य होगा। बिना प्रमाण पत्र के कोई भी गणना अभिकर्ता नहीं बन पाएगा।


राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने 23 दिसम्बर को होने वाली मतगणना की तैयारियों को लेकर कहा कि मतगणना स्थल पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हों, अबाध बिजली की व्यवस्था के लिए जनरेटर लगाए जाएं और स्ट्रांग रूम, मतगणना स्थल औऱ मतगणना कक्ष पर अग्निशमन की व्यवस्था अनिवार्यतः करें।

निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि मतगणना कक्ष पर मोबाइल सहित अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों का इस्तेमाल पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, केवल कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सामान्य प्रेक्षक और रिटर्निंग आफिसर ही बहुत आवश्यक परिस्थितियों में मोबाइल का उपयोग कर सकेंगे। उन्होने कहा कि मतगणना से संबंधित सभी अधिकारी, कर्मचारी नियमों-अधिनियमों का भली-भांति प्रकार से अध्ययन कर लें और नियमों के अनुसार ही मतगणना की कार्यवाही सम्पन्न करें तथा करवाएं।


उन्होंने कहा कि मतगणना का कार्य अत्यधिक महत्व का है, इसलिए किसी भी प्रकार की असावधानी नहीं होनी चाहिए, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतगणना कार्य से जुड़े सभी संबंधित अधिकारी आयोग के नियम, अधिनियम और जरूरी प्रावधानों का अध्ययन कर ले, मतगणना में लगे कर्मचारियों को भी इस संबंध में अवगत कराएं।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि जिन जिलों में निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र जारी किए गये हैं, वे इस बात की सावधानी रखें कि किसी भी परिस्थति में मतगणना दिवस की सुबह 9 बजे के पहले मतगणना स्थल पर निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की पेटी पहुंच जाए। इसके लिए अलग से टेबल लगाई जाए, 9 बजे के बाद निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र स्वीकार नहीं किए जाएं। उन्होंने बताया कि मतगणना के दौरान नोटा को अविधिमान्य मत के रूप में गणना करें।


ठाकुर राम सिंह ने बताया कि आयोग के प्रावधान के अनुसार मतगणना के दौरान टेबल के सामने अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता अथवा गणना अभिकर्ता में से कोई एक व्यक्ति ही मौजूद रहेगा। इसके अलावा मीडिया की जानकारी सुलभता से उपलब्ध हो इसलिए मीडिया सेन्टर की स्थापना करें, जहां उन्हें राउण्डवार मतगणना की स्थिति की जानकारी मिलती रहे।

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