December 23, 2024

सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग, शिक्षक भर्ती में छूट, बस संचालकों और किसानों को दी सौगातें

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (BHUPESH BAGHEL ) की अध्यक्षता में आज उनके निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक ( cabinet meeting ) के बाद यह महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (BHUPESH BAGHEL ) की अध्यक्षता में आज उनके निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक ( cabinet meeting ) के बाद यह महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :

• छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम (Food and Nutrition Security Act ) के अंतर्गत जारी राशनकार्डों पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (Prime Minister Garib Kalyan Anna Yojana) के समक्ष अतिरिक्त खाद्यान्न निःशुल्क (Free) वितरण करने का निर्णय लिया गया। इस पर 223.58 करोड़ रूपए की व्ययभार की प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना (Chief Minister Food Assistance Scheme) के अंतर्गत की जाएगी।

• छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति 2019-24 में अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक नीति में वर्णित पिछड़े विकासखण्ड श्रेणी “द” में रियायती दर पर लैंड बैंक, अविकसित औद्योगिक प्रयोजन की भूमि आबंटित किए जाने संबंधी प्रावधान एवं अन्य संशोधनों का अनुमोदन किया गया । सोलर विद्युत उत्पादन में लगने वाले प्लांट काष्ठ आधारित उद्योग, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए “स” श्रेणी के विकासखण्डों में प्राथमिकता श्रेणी के अनुदान वृद्धि का निर्णय लिया गया।


• स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में सहायक शिक्षक पद पर भर्ती (teacher recruitment) के लिए बस्तर एवं सरगुजा संभाग तथा कोरबा जिले में लागू स्थानीय निवासी होने के शर्त से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
• कोविड- 19 संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण लॉकडाउन ( lockdown ) एवं शैक्षणिक संस्था के बसों के संचालन नहीं होने के कारण शैक्षणिक संस्थान (educational institution) के लिए संचालित बस द्वारा देय त्रैमासिक कर में एक जुलाई 2020 से 31 दिसम्बर 2021 तक छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।


• खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य में किसानों से धान खरीदी (Paddy purchased) के लिए पुराने जूट बारदानें की दर 18 रूपए प्रति नग से बढ़ाकर 25 रूपए प्रति नग निर्धारित करने तथा किसानों को इसका भुगतान समर्थन मूल्य के भुगतान के साथ करने मुख्यमंत्री के अनुमोदन का अनुसमर्थन किया गया।


• डीजल के मूल्य पर वृद्धि होने के कारण संविदा वाहन एवं प्रकरण वाहन के रूप में संचालित नगर वाहन के यात्री किराए की दर में परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तावित वृद्धि दर का अनुमोदन किया गया।


• आबकारी विभाग ( Excise Department ) द्वारा आयोजित की जाने वाली आबकारी उप निरीक्षक (excise sub inspector) के पद पर सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदकों / कर्मचारियों को आयु सीमा में केवल एक बार के लिए छूट देते हुए आगामी सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (departmental competitive exam) में शामिल होने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया।

• रायपुर विकास प्राधिकरण (development Authority) रायपुर को पट्टे पर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में पूर्ण में आबंटित शासकीय भूमि को एक रूपए प्रति वर्ग फुट की दर से आबंटित करने का निर्णय लिया गया। रायपुर विकास प्राधिकरण को रायपुर के कटोरा तालाब पुरैना, अमलीडीह तेलीबांधा, रायपुरा, बोरियाखुर्द, सरौना, हीरापुर, देवेन्द्र नगर, पंडरीतराई, फाफाडीह सहित अन्य स्थानों पर कुल 162. 31 एकड़ रकबा पट्टे पर आबंटित है, जिसमें से 158.50 एकीय प्रयोजन तथा 3.81 एकड़ की व्यावसायिक प्रयोजन की भूमि है।

• मुख्यमंत्री द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में राइस मिलों को कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि 120 रूपए प्रति क्विंटल दिए जाने की घोषणा की गई है। प्रोत्साहन राशि में वृद्धि किए जाने पर अतिरिक्त व्यय भार राशि 945 करोड़ सहित प्रोत्साहन राशि (Incentives) में कुल व्यय 1295 करोड़ रूपए संभावित है। इसकी प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को अतिरिक्त व्यय मद से किए जाने का निर्णय लिया गया। मिलर द्वारा न्यनतम 4 माह की क्षमता द्वारा कस्टम मिलिंग करने पर यह प्रोत्साहन राशि प्रदान करने एवं प्रोत्साहन के संबंध में स्लेब न्यवस्था समाप्त करने, प्रोत्साहन राशि का 50।

• प्रतिशत कस्टम मिलिंग के साथ तथा शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान केन्द्रीय पूल में चांवल जमा होने के पश्चात किए जाने का निर्णय लिया गया ।

• छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा आयोग अधिनियम (State Backward Commission Act) 1995 की धाराओं में संशोधन कर उपाध्यक्ष पद के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

• गोधन न्याय योजना (cow justice scheme) अंतर्गत गौठान समिति में उत्पादित कम्पोस्ट को सहकारी समितियों के माध्यम से निजी संस्था / फर्म को भी विक्रय के लिए सम्मिलित करने तथा योजना अंतर्गत प्रावधानित बजट में 0.5 प्रतिशत प्रशासकीय मद में व्यय की अनुमति दिए जाने का निर्णय लिया गया ।

• द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2021-22 का विधानसभा में उप स्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2021 का अनुमोदन किया गया ।

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