December 24, 2024

रायपुर/ अवैध रूप से मध्य-प्रदेश राज्य निर्मित शराब की तस्करी करते कुल 08 शराब तस्कर गिरफ्तार,आरोपियों से जप्त मशरूका की कुल कीमत है लगभग 27.70 लाख रुपए

0

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा शासन के मंशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है।

IMG-20211127-WA0010

रायपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा शासन के मंशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है।

इसी तारतम्य में दिनांक 26-27.11.2021 की दरम्यानी रात सायबर सेल की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना उरला, थाना धरसींवा एवं थाना विधानसभा क्षेत्र के अलग – अलग स्थानों में चार पहिया वाहनों में शराब की तस्करी की जा रहीं है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री तारकेश्वर पटेल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी द्वारा प्रभारी सायबर सेल, थाना प्रभारी उरला, थाना प्रभारी धरसींवा एवं थाना प्रभारी विधानसभा को आरोपियों को शराब के साथ रंगे हाथ पकड़ने निर्देशित किया गया। जिस पर सायबर सेल, थाना उरला, थाना धरसींवा एवं थाना विधानसभा की अलग – अलग संयुक्त टीमों द्वारा उक्त थाना क्षेत्रों मंे जाकर वाहनों एवं व्यक्तियों को पकड़ने हेतु ट्रैप पार्टी लगाया गया।


इसी दौरान थाना उरला क्षेत्र के पठारीडीह खारून नदी घाट नाकाबंदी पाईंट के पास होण्डा डब्ल्यू आर वाहन क्रमांक सी जी/04/बी एम/1877 को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। वाहन के अंदर दो व्यक्ति सवार थे, जिनसे टीम के सदस्यों द्वारा पूछताछ करने पर व्यक्तियों ने अपना नाम रामहित जैसवार एवं रामचन्दर राजभर निवासी जिला दुर्ग का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उनके वाहन की तलाशी लेने पर वाहन के अंदर शराब रखा होना पाया गया। शराब परिवहन करने के संबध में व्यक्तियों से वैध दस्तावेज की मांग की गई, परंतु उक्त व्यक्तियों द्वारा शराब परिवहन करने के संबंध में किसी प्रकार का कोई भी वैध दस्तावेज या अन्य कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस पर टीम द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से मध्य-प्रदेश राज्य निर्मित 07 पेटी गोवा ब्राॅण्ड की अंग्रेजी शराब, 09 पेटी देशी मसाला शराब, नगदी रकम 4,400/- रूपए एवं शराब तस्करी में प्रयुक्त होण्डा डब्ल्यू आर वाहन क्रमांक सी जी/04/बी एम/1877 जुमला कीमती लगभग 10,79,400 रूपये जप्त किया जाकर आरोपियों के विरूद्ध थाना उरला में अपराध क्रमांक 428/21 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर दोनों आरोपियों के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।


इसी तरह थाना धरसींवा क्षेत्र के सिलतरा स्थित ग्राम मुरेठी पुल पास स्कार्पियों वाहन क्रमांक सी जी/04/बी/5611 को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। वाहन के अंदर तीन व्यक्ति सवार थे, जिनसे टीम के सदस्यों द्वारा पूछताछ करने पर व्यक्तियों ने अपना नाम संजय वर्मा, ए मुधकर राव एवं विनोद कुमार सोनवानी होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उनके वाहन की तलाशी लेने पर वाहन के अंदर शराब रखा होना पाया गया। शराब परिवहन करने के संबध में व्यक्तियों से वैध दस्तावेज की मांग की गई, परंतु उक्त व्यक्तियों द्वारा शराब परिवहन करने के संबंध में किसी प्रकार का कोई भी वैध दस्तावेज या अन्य कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस पर टीम द्वारा तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से मध्य-प्रदेश राज्य निर्मित 15 पेटी गोवा ब्राॅण्ड की अंग्रेजी शराब, 03 नग मोबाईल फोन एवं शराब तस्करी में प्रयुक्त स्कार्पियों वाहन क्रमांक सी जी/04/बी/5611 जुमला कीमती लगभग 11,00,000 रूपये जप्त किया जाकर आरोपियों के विरूद्ध थाना धरसींवा में अपराध क्रमांक 674/21 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर तीनों आरोपियों के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।


थाना उरला के प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी

  1. रामहित जैसवार पिता स्व0 रामसुन्दर जैसवार उम्र 50 वर्ष निवासी कैम्प 01 शास्त्री नगर त्रिमूर्ति मंदिर के पास वार्ड नं. 19 क्वाटर नं. 9/17 थाना सुपेला जिला दुर्ग।
  2. रामचन्दर राजभर पिता स्व0 धन्नीराम राजभर उम्र 35 वर्ष निवासी कैम्प 01 जलेबी चैक भिलाई बी.एस.पी. क्वाटर नं. 52 थाना छावनी जिला दुर्ग।

थाना धरसींवा के प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी

  1. संजय वर्मा पिता ददन वर्मा उम्र 29 साल निवासी रामनगर मुक्ति धाम वार्ड 12 थाना सुपेला जिला दुर्ग।
  2. ए मधुकर राव पिता चन्द्ररिया राव उम्र 34 साल निवासी सेक्टर 04 सड़क नंबर 06 मकान नंबर 16 थाना भट्ठी भिलाई जिला दुर्ग।
  3. विनोद कुमार सोनवानी पिता टेटकू राम सोनवानी उम्र 31 साल निवासी ग्राम हरदी पोस्ट बिम्भौरी थाना बेरला जिला बेमेतरा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed