एनजीओ घोटाले मामले में केन्द्रीय मंत्री रेणुका सिंह समेत छह को नोटिस…
प्रदेश में हुए 1 हजार करोड़ से ज्यादा के एनजीओ घोटाले के मामले में हाइकोर्ट ने शुक्रवार को केन्द्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, आईएएस आलोक शुक्ला, विवेक ढांढ, सुनील कुजुर, एमके राउत और बाबूलाल अग्रवाल को नोटिस जारी किया है.
बिलासपुर।प्रदेश में हुए 1 हजार करोड़ से ज्यादा के एनजीओ घोटाले के मामले में हाइकोर्ट ने शुक्रवार को केन्द्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, आईएएस आलोक शुक्ला, विवेक ढांढ, सुनील कुजुर, एमके राउत और बाबूलाल अग्रवाल को नोटिस जारी किया है. अगली सुनवाई जनवरी में होगी.
बहुचर्चित राज्य श्रोत निशक्त संस्थान के नाम पर वर्तमान और रिटायर्ड आईएसएस द्वारा कथित रूप से किए गए घोटालो को लेकर कुंदन सिंह ठाकुर ने हाइकोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी. सिंगल बेंच ने इसे जनहित का मामला मानते हुए डिविजन बेंच भेजा
डिविजन बेंच ने करीब एक हजार करोड़ रुपए घोटाला पाते हुए सभी दोषियों के खिलाफ सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे. हाइकोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए एमके राउत और विवेक ढांढ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई.
सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें भी सुनवाई का मौका देने के निर्देश देते हुए मामले को छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट रिमांड कर दिया इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को जस्टिस पी सेम कोशी और जस्टिस रजनी दुबे की डिविजन बेंच में हुई.
सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 6 प्रतिवादियों को नोटिस कर दिया है. बता दे कि मामले में पीपी सोती,एमएल पांडेय, राजेश तिवारी, अशोक तिवारी, हरमन खलखो और पंकज वर्मा की तरफ से एडवोकेट हर्षवर्धन परगहिना व रजत अग्रवाल ने वकालतनामा प्रस्तुत कर दिया, इस कारण उन्हें नोटिस जारी नहीं किया गया.