Nagar Palika Mungeli : बिना कार्य ठेकेदार को भुगतान, CMO सहित 4 निलंबित
रायपुर नगर पालिका परिषद मुंगेली अंतर्गत परमहंस वार्ड में 300 मीटर नाली निर्माण किए बिना ही ठेकेदार को 13 लाख रुपए से अधिक का भुगतान कर दिया गया।
रायपुर।नगर पालिका परिषद मुंगेली अंतर्गत परमहंस वार्ड में 300 मीटर नाली निर्माण किए बिना ही ठेकेदार को 13 लाख रुपए से अधिक का भुगतान कर दिया गया। मामला संज्ञान में आने के बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने गंभीरता से लिया है। मंत्री डॉ. डहरिया के निर्देश पर सीएमओं सहित सब इंजीनियर, लेखापाल, आरआई निलंबित कर दिया गया। एवं इस मामले में पालिका परिषद अध्यक्ष को कारण बताओं नोटिस जारी किया।
नहीं हो सका 300 मीटर नाली निर्माण कार्य
सरकार विकास के लिए पैसे तो देती है लेकिन कुछ जिम्मेदार निर्माण सिर्फ कागज पर ही कर पैसे हड़प कर लेते है। सुनकर आप भी हैरान होंगे जी हां मुंगेली नगरपालिका क्षेत्र में निर्माण कार्य के नाम से 13 लाख रुपये का भुगतान हो गया लेकिन धरातल में कुछ हुआ नही। दरअसल, गौरतलब है कि नगर पालिका परिषद मुंगेली अंतर्गत परमहंस वार्ड में होरीलाल शर्मा के घर से गार्डन की बाउण्ड्रीवाल होते हुए स्टेडियम तक 300 मीटर नाली निर्माण कार्य होना नहीं पाया गया। ये कार्य मेसर्स सोफिया कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर अकलतरा जिला जांजगीर-चांपा को करना था। अब मेसर्स सोफिया कंस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर को आपसी फायदे के लिए बिना कार्य कराए ही 13,21,818 रुपए का भुगतान कर दिया गया है। मामले ने तूल पकड़ा। आनन-फानन मुद्दे की जानकारी नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. डहरिया को लगते ही उन्होंने त्वरित कार्रवाई की।
कलेक्टर मुंगेली को FIR दर्ज कराने के निर्देश
इसके तहत नगर पालिका परिषद मुंगेली के मुख्य नगर पालिका अधिकारी विकास पाटले, उप अभियंता जोयस तिग्गा, लेखापाल आनंद निषाद, सहायक राजस्व निरीक्षक सियाराम साहू को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जबकि इस मामले में नगर पालिका परिषद मुंगेली अध्यक्ष संतूलाल सोनकर को कारण बताओं सूचना जारी करने के साथ ही सम्पूर्ण प्रकरण की जांच और दोषियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने कलेक्टर मुंगेली को पत्र लिखा गया।
नगर पालिका परिषद मुंगेली के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, उप अभियंता, लेखापाल, सहायक राजस्व निरीक्षक सहित इस प्रकरण में संलिप्त सभी के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है।
निलंबित सभी अधिकारी और कर्मचारियों का निलंबन अवधि में मुख्यालय, कार्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर नियत किया गया है।