बड़ी खबर: स्विमिंग पूल और वाटर पार्क को खोलने की मिली अनुमति, गाइडलाइन जारी
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार कलेक्टर ने स्विमिंग पूल और वाटर पार्क को खोलने की अनुमति दी है। कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन ने इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने स्विमिंग पूल और वॉटर पार्क संचालन के संबंध में विस्तृत गाइड लाइन जारी की है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। साथ ही जारी नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्यवाही की जाएगी।