बड़ी खबर: राजधानी में बेटी से दुष्कर्म मामले में पिता को मिली 20 साल की सजा समेत 70 हजार का जुर्माना
रायपुर| राजधानी में दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते ही जा रहें हैं| मामला खमतराई थाना क्षेत्र का है, जहां एक सौतेले पिता ने अपनी पुत्री के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था उसे सत्र न्यायधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट रायपुर ने आज 20 वर्ष की सजा व 70000 रुपये बतौर जुर्माना की सजा सुनाई है।
बता दें, दिसंबर माह में खमतराई थाना क्षेत्र में एक सौतेले पिता ने अपनी पुत्री के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था| पुलिस ने IPC की धारा 376,376 A,B,376(2), च ढ व पास्को एक्ट की धारा 4,6 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ़्तार कर रिमांड पर जेल भेजा था।
पुलिस प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मात्र 48 घँटों के अंदर ही मामले की जांच पूरी कर कोर्ट के समक्ष चालान प्रस्तुत किया था। इस पर राजीव कुमार अतिरिक्त सत्र न्यायधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट रायपुर ने 19 जनवरी से ट्रायल चालू कर दिनांक 29 जनवरी को 10 दिन में मामले में आरोपी शंभू बीन पिता जंगलू बिन उम्र 47 वर्ष निवासी रावाभाटा को 20 वर्ष की सजा व 70000 रुपये बतौर जुर्माना की सजा सुनाई है।
मामले की विवेचना खमतराई थाना में पदस्थ उप निरीक्षक अजय झा ने निरीक्षक संजय पुंडीर के निर्देश में की है। SI झा ने बताया कि उक्त प्रकरण SSP रायपुर द्वारा विशेष रूचि लेकर मामले की विवेचना संबंधी दिशा निर्देश दिए गए थे ताकि ऐसे प्रकरणों में समाज में इस प्रकार के कृत्य को अंजाम देने वाले आरोपियों को गंभीर सजा मिले |